प्रश्न- क्या सूचना के अधिकार में जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन इण्टरनेट से भेजा जा सकता है, हॉं तो कैसे, क्या इसका कोई निश्चित प्रारूप होता है जिस पर आवेदन किया जा सके – राधाकिशन सारस्वत, कब्रिस्तान रोड, गणेश पुरा मुरैना म.प्र.
उत्तर – भाई राधाकिशन जी, भारत के सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार अपना सूचना चाहे जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं । इसका कोई प्रारूप नहीं है, और कोई प्रारूप पर आवेदन आपसे मांगता है इसका अर्थ है कि वह सूचना प्रदान करने में कोई रूकावट पैदा करता है या आनाकानी करता है । इस अधिनियम के अनुसार आप बगैर लिखा आवेदन केवल मौखिक रूप से प्रस्तु कर सकते हैं । आवेदन को उचित रीति में लिखना व प्रोसेस करना लोक सूचना अधिकारी व सहायक लोक सूचना अधिकारी की जिम्मेवारी है आवेदक की नहीं । आप किसी भी तरीके से सूचना मांग सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रानिक रीति भी शामिल है , अर्थात टेलीफोन से, ई मेल से, फैक्स से, एस.एम.एस. के जरिये, पंजीकृत डाक से या अन्य किसी भी माध्यम से अपना आवेदन सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि आपके आवेदन पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती या आपके आवेदन को ग्रहण नहीं किया जाता या आपको सुनाओ नहीं जाता तो आप अधिनियम की धारा 18 के तहत अपनी शिकायत राज्य या केन्द्रीय सूचना आयोग को भेज सकते हैं ।
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